नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिर्फ नागरिकता देने का है कानून....


 

वाराणसी (एन0 एस0 न्यूज़ नेटवर्क)। हिंदी पत्रकारिता संस्थान और आजाद संस्था की ओर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो लागू हुआ है, उसमें नागरिकता देने की बात की गयी है, जबकि उसमें नागरिकता छिनने की बात नहीं कही गयी है। इसमें मात्र 31,313 को ही लाभ मिलेगा। उन्हीं की नागरिकता देने की बात हो रही है। ये पड़ोसी देशों से आये है तथा देश में जो पहले से रह रहे है। यह बाते शुक्रवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महामना मदन मोहन मालवीय हिन्दी पत्रकारिता संस्थान एवं आजाद-आशा की एक किरण’ संस्था के संयुक्त तत्वावधान में डाक्टर भगवानदास केन्द्रीय पुस्तकालय स्थित समिति कक्ष में ‘‘मीडिया की भूमिका और नागरिता संशोधन कानून’’ विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में अध्यक्षता करते हुये कुलपति प्रो0 टी0 एन0 सिंह ने कही।

 

उन्होंने कहा कि गिनती के कुछ विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया जो यह अनुचित है। इसे मीडिया ने कुछ ज्यादा महत्व दिया। वास्तव में मीडिया को अनर्गल एवं अनावश्यक विरोध को नजर अंदाज करना चाहिए। उनको कानून के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। और सही कानून के बारे में बताना चाहिए न की विरोध करना चाहिए। वर्तमान केन्द्र सरकार ने बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। देश में आपात काल जैसी कोई स्थिति नहीं है। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पास हुआ है वह सही है। इसमें कुछ लोगो द्वारा दुस्प्रचार किया जा रहा है जो गलत है। उनकों सही जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि एवं भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेशचन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि हम सब भारत के नागरिक है। इस देश में किसी के साथ भेद-भाव नहीं किया जाता है। यह अधिनियम सही है और सबको सम्मान करना चाहिए। जो लोग 2014 के बाद भारत में शरणार्थी के रूप में आये है। उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। उन्होंने युवाओ से अपील किया कि इस अधिनियम के बारे में सही जानकारी अपने आस-पास लोगों को बताये जो भ्रम की स्थिति में है। आजाद संस्था के संरक्षक प्रो0 श्रद्धानंद ने कहा कि शिक्षा आचरण का केन्द्र है। विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों कोेेे देश और राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि छात्र ही देश के विकास में अहम भूमिका निभाते है। पत्रकारिता संस्थान के निदेशक प्रो0 ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो लागू हुआ है।

 

यह देश के हित में है। उन्होंने कहा कि युवा इस अधिनियम की सही जानकारी लोगों तक पहुचाये। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाये प्रसारित हो रही है जो गलत है।  नागरिकता अधिनियम 1955 में बना। इसमें 18 धारायें है। इसमें चार बार संशोधन हो चुके है, लेकिन उस समय कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन इस समय कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर देश में अशांति फैला रहे है। उन्होंने कहा कि मीडिया से जुड़े लोग इस अधिनियम को सही जानकरी समाज तक पहुचाकर जागरूक करें। कार्यक्रम के प्रारम्भ में अतिथियों का स्वागत डॉ रवींद्र पाठक ने ने किया और विषय स्थापना संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अखिल आंनद ने की। संचालन संस्था के प्रवीण वर्मा धन्यवाद ज्ञापन कर्नल श्रीगोविन्द सिंह ने किया। इस अवसर पर डा0 श्रीराम तिवारी, डॉ0 जिनेश कुमार, डॉ0 हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, शोध छात्र मोहम्मद जावेद, विनय  कुमार सहित के समस्त छात्र-छात्राए उपस्थित रहे।

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