खा गयी शक्कर पी गयी तेल, यह देखो भाजपा का खेल...
विजय प्रताप सिंह संवाददाता
- नवीनतम खाद्य प्रणाली के तहत विद्युत कनेक्शन व गैस कनेक्शन धारक को नही मिलेगा मिट्टी का तेल
- माह नवम्बर से पोर्टबिलिटी के तहत उपभोक्ताओ को मिलेगी राशन सामग्री
महोबा। जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी एसपी शाक्य द्वारा आज तहसील सदर महोबा के उचित दर विक्रेताओं के साथ मीटिंग तहसील सभागार में की गई। जिसमें उचित दर विक्रेताओं को माह-नवम्बर, 2019 से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू होने वाली राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा की टेनिंग दी गई। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राशन दुकान से सम्बद्व कोई राशनकार्ड लाभार्थी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। शासन की मंशा के अनुरूप राशनकार्ड में प्रचलित में दर्ज (मुखिया व यूनिटों) के आधार फीडिंग एवं सीडिंग को शतप्रतिशत पूर्ण कराये जाने, जिन अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के पास एल0पी0जी0 गैस कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन दोनों ही उपलब्ध है।
ऐसी दशा में उन कार्डधारकों को मिट्टी तेल न निर्गत किये जाने, प्रत्येक माह ई-पास मशीन के माध्यम से वितरण किये जाने वाले अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से अधिक से अधिक खाद्यान्न का वितरण कराये जान एवं प्राक्सी के माध्यम से केवल उन्ही कार्डधारकों को जो वृद्व है जिनका अगूंठा ई-पास मशीन में मैच नही होता तथा आएरिस के असफल होने के उपरान्त लाभार्थियों से आई0डी0 प्रूफ जैसे-आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैक पासबुक एवं पेनकार्ड आदि प्राप्त करने के उपरान्त प्राक्सी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करने तथा यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी पात्र लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत लाभ पाने से वंचित है, तो उसका राशनकार्ड फार्म भरवाकर सत्यापित कराकर एवं आनलाइन कराते हुये उसकी प्रति सम्बन्धित आपूर्ति कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न पाने से वंचित न रह जाये। विक्रेता को सचेत किया गया कि यदि उनके द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमिततायें बरते जाने सम्बन्धी कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उसके विरूद्व विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।